लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन फार्म
| योजना के बारे में जानकारी |
- प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई ।
- बेहतर जानकारी के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा लाडली लक्ष्मी योजना की अधिकारिक बेवसाइट पर विजिट करें
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| योजना का उद्देश्य |
- मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
- आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना।
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।
- कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
- बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
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| योग्यता/पात्रता |
- 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।
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| योजना से लाभ |
- योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
- योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।
- लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।
- बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।
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| आवश्यक दस्तावेज |
- आधार कार्ड
- बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी.
- बालिका का माता / पिता के साथ फोटो.
- परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में).
- मोबाईल नंबर
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| आवेदन की प्रकृिया |
- लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता होने पर आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
- ला़डली लक्ष्मी योजना के फार्म को आप आंगनवाड़ी में दस्तावेज जमा करके भरवा सकते है।
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