Disabled Marriage Incentive Scheme

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना - मध्यप्रदेश

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना - मध्यप्रदेश

नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना - मध्यप्रदेश: विस्तृत जानकारी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में मुख्यधारा में लाना और उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना का उद्देश्य:

  • दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
  • योजना के मुख्य बिंदु:

    • प्रोत्साहन राशि:
      • एक दिव्यांग: यदि युवक या युवती में से कोई एक दिव्यांग है और दूसरा सामान्य व्यक्ति है, तो विवाह पर ₹2,00,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
      • दोनों दिव्यांग: यदि दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं, तो ₹1,00,000/- की संयुक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
    • पात्रता: मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी दिव्यांग व्यक्ति
    • लाभ: जीवनकाल में एक बार

    आवश्यक दस्तावेज:

    • आवेदन पत्र
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
    • विवाह प्रमाण पत्र
    • पहचान प्रमाण
    • निवास प्रमाण
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    अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

    सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

    वेबसाइट: स्पर्श पोर्टल

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