MMKVY Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna Form
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
| योजना के मुख्य बिंदु: | आवश्यक जानकारी |
|---|---|
| योजना के लाभ: | |
| योजना के लिए पात्रता: | मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। BPL परिवार से हो। विवाह के लिए आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष हो और वर की आयु 21 वर्ष हो। लड़की पहले कभी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। विवाह सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। |
| आवेदन कैसे करें: | योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदक को मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर जाना होगा और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। ऑफलाइन आवेदन के लिए, आवेदक को अपने निकटतम जन सेवा केंद्र या विकासखंड कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। |
| आवश्यक दस्तावेज: | |
| महत्वपूर्ण बातें: | इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना का दुरुपयोग करता है, तो उससे वसूली की जाएगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, आवेदक अपने निकटतम जन सेवा केंद्र या विकासखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करना है। इस योजना से हजारों लड़कियों को लाभ हुआ है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला है। |
| Imprtent Link | Redirect Link |
|---|---|
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