Issuance of chemical fertilizer sales license

मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस

मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस: संपूर्ण जानकारी

मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस प्राप्त करना, उर्वरकों के व्यापार के लिए अनिवार्य है। यह लाइसेंस यह सुनिश्चित करता है कि उर्वरक की गुणवत्ता अच्छी हो और किसानों को मानक उत्पाद मिले।

लाइसेंस क्यों जरूरी है?

  • गुणवत्ता नियंत्रण: यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में बेचे जाने वाले उर्वरक निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
  • खाद्य सुरक्षा: यह खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है।
  • पर्यावरण संरक्षण: यह पर्यावरण पर उर्वरकों के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

  1. आवेदन: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    1. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की प्रति।
    2. उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण-पत्र (फार्म O) की स्वप्रमाणित प्रति। *
    3. विक्रय/ संग्रहण स्थल का स्वप्रमाणित नक्शा। *
    4. भण्डारण स्थल का स्वप्रमाणित नक्शा। (यदि विक्रय/व्यापार स्थल एवं भण्डारण स्थल एक ही है तो समान फाइल अपलोड करें) *
    5. यदि व्यापार स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति।
    6. यदि भण्डारण स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति।
    7. सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में सेल्समेन का घोषणा पत्र।
    8. किसी मान्यता प्राप्त वि0 वि0 या संस्थान से कृषि/रसायन में विज्ञान स्नातक या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), राष्ट्रीय पादक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 6-माह की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम की प्रति। (उक्त अर्हताएं रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन परिसंघों को लागू नहीं होंगी, किंतु वे पूर्वोक्त अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित करेंगे) *
    9. संबंधित पते पर संचालित विधुत कनेक्शन के बिल की प्रति।
    10. स्थानीय शासन निकाय द्वारा अनुमोदित उस स्थान के स्वप्रमाणित नक्शा।
    11. अन्य कोई संभंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।
  3. दस्तावेज: आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:
    • पहचान प्रमाण
    • पता प्रमाण
    • शैक्षणिक योग्यता (यदि आवश्यक हो)
    • भूमि का स्वामित्व (यदि उत्पादन करना चाहते हैं)
    • व्यापार लाइसेंस (यदि मौजूद हो)
  4. शुल्क: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  5. सत्यापन: विभाग आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
  6. निरीक्षण: विभाग आपके परिसर का निरीक्षण कर सकता है।
  7. लाइसेंस जारी: यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और निरीक्षण सफल होता है, तो आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बातें

  • नियम और विनियम: लाइसेंस प्राप्त करने से पहले सभी नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ें।
  • सलाह: किसी कृषि विशेषज्ञ या वकील से सलाह लें।
  • नवीनीकरण: लाइसेंस की वैधता अवधि के बाद इसे नवीनीकृत करना होता है।

कहां से प्राप्त करें जानकारी

  • कृषि विभाग: अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क करें।
  • मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट: https://www.mp.gov.in/
  • मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल: यहाँ क्लिक करें

अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

  • ई-केवाईसी
  • एलएसके
  • सीएससी
  • एमपीओ कियोस्क
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ध्यान दें: लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए, नवीनतम जानकारी के लिए आपको संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए।

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